आइएएस पंकज पांडे को एंटी करप्शन कोर्ट से नहीं मिली राहत
एनएच मुआवजा घोटाला मामला में निलंबित आइएएस डॉ पंकज कुमार पांडेय को फिलहाल एंटी करप्शन कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है।
नैनीताल (जेएनएन)। एनएच मुआवजा घोटाला मामला में निलंबित उधमसिंह नगर के आइएएस डॉ पंकज कुमार पांडेय को फिलहाल एंटी करप्शन कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई 14 नवम्बर नियत कर दी है।
हाईकोर्ट ने पिछले दिनों आइएएस डॉ. पंकज कुमार पांडे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए 30 अक्तूबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए निचली कोर्ट में अर्जी दाखिल करने के आदेश पारित किए थे। शनिवार को डॉ पांडेय द्वारा एंटी करप्शन कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की तो अभियोजन की ओर से घोटाले की जांच कर रही एसआईटी से साक्ष्य मांगे थे। आज जिला जज व विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नरेंद्र दत्त की कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 नवम्बर नियत कर दी। डॉ पांडेय के अधिवक्ता के अनुसार उच्च न्यायालय ने निचली कोर्ट की अर्जी निस्तारण तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।
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