रामनगर कॉर्बेट पार्क के आसपास होटल- रिसॉर्ट का अतिक्रमण 24 घंटे में हटाएं
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने रामनगर कॉर्बेट पार्क के आसपास 40 से अधिक होटल-रिसॉर्ट को 24
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने रामनगर कॉर्बेट पार्क के आसपास 40 से अधिक होटल-रिसॉर्ट को 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किए हैं। साफ किया है कि जो होटल-रिसॉर्ट अवैध कब्जा नहीं हटाते, प्रशासन बलपूर्वक उसे हटाए और अतिक्रमण के दौरान के अफसरों पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं।
हिमालयन युवा ग्रामीण समिति के मयंक मैनाली ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कॉर्बेट में होटल व रिसॉर्ट मालिकों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है। कोसी नदी को प्रदूषित किया जा रहा है। वन्य जीवों को इससे खतरा पैदा हो गया है। कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता बीसी पांण्डे के नेतृत्व में हाइपॉवर कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने दो दिन जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। जिसके बाद कोर्ट की सख्ती को देखते हुए कुछ होटल-रिसॉर्ट संचालकों द्वारा कहा गया कि वह तय सीमा में खुद अतिक्रमण हटा लेंगे जबकि कुछ ने केस लड़ने की बात कही। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि वह सभी होटल-रिसॉर्ट संचालकों को पक्षकार बनाए। कोर्ट ने रामनगर में नायब तहसीलदार की नियुक्ति करने को भी कहा है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद नियत कर दी।