तीन दिन में बनें दिव्यांगों के आधार कार्ड; एक हफ्ते में मिले पेंशन: हार्इकोर्ट
हार्इकोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन दिव्यांगों का आधार कार्ड नहीं बना है उन्हें तीन दिनो के भीतर आधार कार्ड उपलब्ध कराए जाएं और सात दिन के भीतर पेंशन।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने दिव्यांग(विकलांगता)पेंशन संबंधी एक पत्र का स्वतः संज्ञान लिया है। खंडपीठ ने जिलाधिकारी से तीन दिन के अंदर याची और दूसरे दिव्यांगों के आधार कार्ड बनाने और सात दिन के अंदर दिव्यांग पेंशन देने को कहा है।
दरअसल, अल्मोड़ा निवासी दिव्यांग लक्ष्मण सिंह नेगी ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि विकलांगता के कारण कई लोगों के आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं और इस वजह से उन्हें विकलांगता पेंशन नहीं मिल रही है। न्यायालय ने इसे मामले को अति संवेदनशील मानते हुए प्रशासन को आदेश दिए हैं कि ऐसे लोगों के साथ मानवीयता का व्यवहार करते हुए इनकी समस्याओं का समाधान अति शीघ्र किया जाना चाहिए।
खंडपीठ ने अल्मोड़ा के जिलाधिकारी को आदेश देते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता दिव्यांग और ऐसे सभी आवेदकों के आधार कार्ड तीन दिन के भीतर बनाकर इन्हें सौंपे जाएं। कोर्ट ने इस पत्र को जनहित याचिका में तब्दील कर निस्तारित करते हुए यह भी कहा है कि इसके बाद इन्हें सात दिन के भीतर रुकी हुए पेंशन और एरियर भी दिए जाए। याचिकाकर्ता ने पत्र में यह भी कहा है कि आधार कार्ड नहीं बनने के कारण उनको अभी तक विकलांगता की पेंशन से वंचित होना पड़ रहा है।
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