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शहरी विकास सचिव को हाई कोर्ट से बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट से शहरी विकास सचिव नितेश कुमार झा को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट न

By JagranEdited By: Published: Thu, 29 Mar 2018 06:25 PM (IST)Updated: Thu, 29 Mar 2018 06:25 PM (IST)
शहरी विकास सचिव को हाई कोर्ट से बड़ी राहत
शहरी विकास सचिव को हाई कोर्ट से बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट से शहरी विकास सचिव नितेश कुमार झा को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट कोर्ट में पेश होने के बाद वापस ले लिया। साथ ही बेरीनाग नगरपंचायत में भाटी गांव समेत नौ गांवों को शामिल करने को चुनौती देती विशेष अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

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बुधवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष पिथौरागढ़ निवासी कमलेश कुमार पंत की विशेष अपील पर सुनवाई हुई। विशेष अपील में कहा गया था कि उनके गांव समेत आठ अन्य गांवों को बेरीनाग नगर पंचायत में शामिल कर लिया गया। जबकि ग्रामीण नगरपंचायत में शामिल नहीं होना चाहते थे। सरकार के समक्ष आपत्ति भी दर्ज कराई थी। पूर्व प्रधान हेम पंत ने याचिका दायर कर कहा कि उनका कार्यकाल 2008 से 2014 तक ही रहा। बावजूद इसके फर्जी मुहर बनाकर ग्राम प्रधान के लेटर पैड में प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर कर आपत्तियों पर बिना सुनवाई किए गावों को नगर पालिका का हिस्सा बना दिए गया। आरटीआई से इसका खुलासा हुआ। मंगलवार को जब इस मामले में तलब किए गए शहरी विकास सचिव हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिया। आनन फानन में सचिव हेलीकॉप्टर से नैनीताल पहुंचे और बुधवार को कोर्ट के समक्ष पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि गैरसैंण विधान सभा सत्र, मार्च क्लोजिंग तथा अन्य विभागों की जिम्मेदारी होने की वजह से नहीं आ सके। मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने विशेष अपील को निराधार करार देते हुए याचिका खारिज करने की मांग की। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सचिव के खिलाफ वारंट को कॉल ऑफ कर दिया जबकि मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।


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