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आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से तलब किए सभी रिकार्ड

हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक व सहायक आयुक्त निश्शक्तजन एनके शर्मा पर दर्ज विजिलेंस के मुकदमे को निरस्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 21 Sep 2021 08:50 AM (IST)Updated: Tue, 21 Sep 2021 08:50 AM (IST)
आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से तलब किए सभी रिकार्ड
आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से तलब किए सभी रिकार्ड

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक व सहायक आयुक्त निश्शक्तजन एनके शर्मा पर दर्ज विजिलेंस के मुकदमे को निरस्त करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शर्मा से संबंधित समस्त रिकार्ड अदालत में पेश करने को कहा है।

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सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की एकलपीठ में सहायक निदेशक शर्मा की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अनुसार विजिलेंस द्वारा उनके खिलाफ दस अगस्त को आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। वह 31 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं। याचिका में यह भी खुलासा किया है कि 2013 में उनके द्वारा ही समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति में हुई अनियमितता का मामला उजागर किया था।

इस घोटाले में आरोपित विभागीय अधिकारियों द्वारा साजिश के तहत व दबाव में उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार उनकी पूरी सर्विस बेदाग रही है। उल्लेखनीय सेवा की वजह से भारतीय प्रशासनिक सेवा के कैडर के लिए तक उनके नाम संस्तुति की गई थी। उन्होंने विजिलेंस की ओर से दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की है।

कोर्ट के आदेश पर ही हुई थी जांच

देहरादून निवासी एसके सिंह ने भी हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें आरोप लगाया था कि सहायक निदेशक एनके शर्मा के खिलाफ 2016 से विजिलेंस जांच चल रही है लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। इसी साल मार्च में कोर्ट ने निदेशक विजिलेंस को तलब कर आदेश दिया था कि जांच दो माह में पूरी करें। विजिलेंस ने अपनी जांच में बताया कि शर्मा द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है। जिसके बाद ही उनके खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। शर्मा ने इस प्राथमिकी को निरस्त करने तथा गिरफ्तारी पर रोक लगाने को याचिका दायर की है।


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