Move to Jagran APP

हाई कोर्ट ने अधिशासी अभियंता के निलम्बन आदेश पर लगाई रोक

हाई कोर्ट ने अधिशासी अभियंता के निलम्बन आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि 11 अप्रैल की नियत की है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Tue, 03 Apr 2018 05:17 PM (IST)Updated: Tue, 03 Apr 2018 05:19 PM (IST)
हाई कोर्ट ने अधिशासी अभियंता के निलम्बन आदेश पर लगाई रोक
हाई कोर्ट ने अधिशासी अभियंता के निलम्बन आदेश पर लगाई रोक

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने अधिशासी अभियंता के निलम्बन आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि 11 अप्रैल की नियत की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति वीके बिष्ठ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई। 

loksabha election banner

अधिशासी अभियंता इमरान अहमद ने याचिका दायर कर कहा था कि 9 मार्च 2018 को सचिव पेयजल द्वारा उनको इस आधार पर निलंबित कर दिया है कि उनको 

युट्यूब में घुस लेते हुए दिखाया गया है, जिसकी खबर छपी थी। 

खबर का संज्ञान लेते हुए उसे उसी दिन निलंबित कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी एमडी है न की सरकार। सरकार ने उसे बिना सुने ही निलम्बित कर दिया। मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने उनके निलंबन आदेश पर फिलहाल रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तिथि 11 अप्रैल की नियत की है।

यह भी पढ़ें: हार्इकोर्ट की चेतावनी, निजी स्कूलों के बंद होने पर होगी कार्रवार्इ

यह भी पढ़ें: निजी वाहनों से आने वाले पहले पार्किंग की व्यवस्था करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.