हाई कोर्ट ने अधिशासी अभियंता के निलम्बन आदेश पर लगाई रोक
हाई कोर्ट ने अधिशासी अभियंता के निलम्बन आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि 11 अप्रैल की नियत की है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने अधिशासी अभियंता के निलम्बन आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि 11 अप्रैल की नियत की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति वीके बिष्ठ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में हुई।
अधिशासी अभियंता इमरान अहमद ने याचिका दायर कर कहा था कि 9 मार्च 2018 को सचिव पेयजल द्वारा उनको इस आधार पर निलंबित कर दिया है कि उनको
युट्यूब में घुस लेते हुए दिखाया गया है, जिसकी खबर छपी थी।
खबर का संज्ञान लेते हुए उसे उसी दिन निलंबित कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी एमडी है न की सरकार। सरकार ने उसे बिना सुने ही निलम्बित कर दिया। मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने उनके निलंबन आदेश पर फिलहाल रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तिथि 11 अप्रैल की नियत की है।
यह भी पढ़ें: हार्इकोर्ट की चेतावनी, निजी स्कूलों के बंद होने पर होगी कार्रवार्इ
यह भी पढ़ें: निजी वाहनों से आने वाले पहले पार्किंग की व्यवस्था करें