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सलमान खुर्शीद के काटेज में आगजनी के मामले में भाजपा नेता की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक

कोर्ट ने मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने व याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में कोर्ट के सरकार से मांगे गए निर्देशों में पुलिस ने बताया था कि इस मामले में कुंदन का कोई रोल नहीं है।

By Prashant MishraEdited By: Published: Fri, 03 Dec 2021 05:11 PM (IST)Updated: Fri, 03 Dec 2021 05:11 PM (IST)
सलमान खुर्शीद के काटेज में आगजनी के मामले में भाजपा नेता की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक
सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना आइएसआइएस व बोको हराम सेbआगजनी के साथ गोलीबारी की थी।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस सांसद सलमान खुर्शीद के मुक्तेश्वर क्षेत्र की कोठी में आगजनी और गोली चलाने के मामले में भाजपा नेता कुंदन चिलवाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने व याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में कोर्ट के सरकार से मांगे गए निर्देशों में पुलिस ने बताया था कि इस मामले में कुंदन का कोई रोल नहीं है। जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध किया और कोर्ट को बताया कि कुंदन मुख्य आरोपित है और इसी के नेतृत्व के सभी लोग आगजनी करने गए थे। 

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15 नवंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री  सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना आइएसआइएस व बोको हराम से किये जाने के विरोध में क्षेत्र के लोगों ने उनके मुक्तेश्वर के घर पर आगजनी के साथ गोलीबारी की थी। जिसमें कुंदन चिलवाल और जिला पंचायत सदस्य भावना कपिल के पति राकेश कपिल का सीधे तौर पर नाम सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने राकेश कपिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और कुंदन को छोड़ दिया। पुलिस इस मामले में चार आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ ने कुंदन की याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।


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