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नैनीताल पालिका से हाई कोर्ट ने मांगा हलफनामा

उच्च न्यायालय ने 2018 में जिलाधिकारी नैनीताल व नगर पालिका को निर्देश दिए थे कि मल्लीताल पंत पार्क में पंजीकृत फड़ व्यवसायियों को चिन्हित कर फड़ लगाने की अनुमति दी जाए। लेकिन फड़ व्यवसायियों द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है।

By Prashant MishraEdited By: Published: Tue, 30 Nov 2021 11:48 PM (IST)Updated: Tue, 30 Nov 2021 11:48 PM (IST)
नैनीताल पालिका से हाई कोर्ट ने मांगा हलफनामा
नगरपालिका नैनीताल से पूछा है कि अब तक कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है या नहीं।

जागरण संवाददाता, नैनीताल: उच्च न्यायालय ने आदेश का पालन नहीं होने पर नगरपालिका नैनीताल को प्रति शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने नगरपालिका नैनीताल से पूछा है कि अब तक कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है या नहीं।

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हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2021को जिलाधिकारी नैनीताल व नगरपालिका को अवमानना का नोटिस जारी किया था। नैनीताल निवासी अधिवक्ता नितिन कार्की ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि उच्च न्यायालय ने 2018 में जिलाधिकारी नैनीताल व नगर पालिका को निर्देश दिए थे कि मल्लीताल पंत पार्क में पंजीकृत फड़ व्यवसायियों को चिन्हित कर फड़ लगाने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने आदेश में फड़ लगाने का समय भी तय किया था। कोर्ट के आदेश पर 121 फड़ व्यवसायियों को चिन्हित किया गया लेकिन फड़ व्यवसायियों द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है।

चिन्हित के अलावा अन्य बाहरी लोगों द्वारा भी फड़ लगाए जा रहे हैं जिससे राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका व प्रशासन इसकी अनदेखी कर रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अवैध रूप से फड़ लगा रहे लोगों को हटाया जाए और फड़ निर्धारित समयानुसार ही लगाए जाएं। सुनवाई के दौरान बताया गया कि पालिका ने जो सूची बनाई है, वह फर्जी है, इसलिए इसकी जांच की जाए।


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