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HIGHCOURT टीडीए घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने सरकार व आयुक्त गन्ना से मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने डोईवाला सुगर मिल से सचिवालय तक डाक छोड़ने के मामले में हुए टीडीए घोटाले से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार और गन्‍ना आयुक्‍त से जवाब मांगा है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 20 Aug 2019 05:47 PM (IST)Updated: Tue, 20 Aug 2019 05:47 PM (IST)
HIGHCOURT टीडीए घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने सरकार व आयुक्त गन्ना से मांगा जवाब
HIGHCOURT टीडीए घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने सरकार व आयुक्त गन्ना से मांगा जवाब

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने डोईवाला सुगर मिल से सचिवालय तक डाक छोड़ने के मामले में हुए टीडीए घोटाले से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अगले सोमवार तक सरकार व आयुक्त गन्ना से जवाब पेश करने को कहा है।

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मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी संतराज सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि सचिवालय से डोईवाला सुगर मिल की दूरी मात्र 20 से 22 किलोमीटर है, परन्तु शुगर मिल से डाक छोड़ने के लिए प्रत्येक दिन आठ बजे आठ से नौ कर्मचारी सचिवालय जाते हैं और रात को आठ बजे वापस आते हैं। जिससे वे अपना टीडीए का बिल बनाते हैं जो करीब अब 65 से 70 लाख हो गया है। 2014 में इसकी शिकायत विजिलेंस से की गयी जिसकी जांच सही पाई गयी और दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच करने के आदेश दिए थे, परन्तु बड़े अधिकारियों की मिलीभगत होने के कारण इस जांच पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। याचिकाकर्ता का कहना है कि इसकी जांच कराई जाय।


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