Coronavirus Lockdown : हाई कोर्ट ने फीस माफी पर केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में पब्लिक व अशासकीय विद्यालयों की ओर से फीस वसूली पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब कर लिया।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने लॉकडाउन में पब्लिक व अशासकीय विद्यालयों की ओर से फीस वसूली पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब कर लिया। अगली सुनवाई 12 मई को होगी। इस दिन दोनों सरकारों को स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में देहरादून निवासी जतेंद्र सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें लॉकडाउन अवधि में निजी व अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की मार्च से जून तक तीन माह की फीस माफ करने व व्यावहारिक नीति बनाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने निजी व अशासकीय विद्यालयों को लॉकडाउन अवधि की ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है। इस बीच तमाम विद्यालय अभिभावकों पर मार्च-अप्रैल महीने की फीस जमा कराने का दबाव डाला जा रहा है।
वहीं, ऑनलाइन क्लास के लिए अभिभावकों के पास साधन नहीं है। इंटरनेट नहीं चल रहा, जबकि राज्य सरकार के पास अपना नेशनल चैनल दूरदर्शन है। उसके माध्यम से क्लास चलाई जाय। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद केंद्र व राज्य सरकार से फीस वसूली और ऑनलाइन क्लास पर जवाब तलब कर लिया। अगली सुनवाई 12 मई को होगी।
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