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UTTARAKHAND HIGHCOURT हाईकोर्ट ने कहा, सीटें खाली हों तो नीट न क्वालीफाई करने वालों को भी दें प्रदेश

हाईकोर्ट ने उत्तरांचल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार सहित अन्य को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sun, 13 Oct 2019 08:22 AM (IST)Updated: Sun, 13 Oct 2019 08:22 AM (IST)
UTTARAKHAND HIGHCOURT हाईकोर्ट ने कहा, सीटें खाली हों तो नीट न क्वालीफाई करने वालों को भी दें प्रदेश
UTTARAKHAND HIGHCOURT हाईकोर्ट ने कहा, सीटें खाली हों तो नीट न क्वालीफाई करने वालों को भी दें प्रदेश

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने उत्तरांचल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार सहित अन्य को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि कॉलेज की सीटें यदि नीट क्वालीफाई विद्यार्थियों से पूरी नहीं भरी गई हों तो जिन अभ्यर्थिंयों ने नीट की परीक्षा पास नहीं की हो किंतु मेडिकल की पढ़ाई के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखते हों उन्हें काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाए। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट का यह फैसला उन विद्यार्थियों के लिए काफी राहत भरा होगा जो जिनका न्‍यूनतम अंकों से क्‍वलीफाई नहीं हुआ होगा।

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उत्तरांचल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आयुष मंत्रालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि उन विद्यार्थियों को ही आयुर्वेदिक कोर्स में प्रवेश मिलेगा, जिन्होंने नीट पास की हो। कोर्ट ने कहा कि बगैर नीट पास किए विद्यार्थियों की काउंसिलिंग उनकी मेरिट के आधार पर ही हो। जिन अभ्यर्थियों का एडमिशन याचिकाकर्ता के कॉलेज में होगा और जिन्होंने नीट की पास न की हो उनका प्रवेश याचिकाकर्ता के अंतिम निर्णय तक प्रोविजनल माना जाएगा। कोर्ट ने सरकार सहित अन्य को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।


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