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हाईकोर्ट ने कहा - हरिद्वार जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस देकर चार्ज फ्रेम करें

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा है कि छह अगस्त तक जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस देकर चार्ज फ्रेम करें।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 30 Jul 2020 05:43 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2020 05:43 PM (IST)
हाईकोर्ट ने कहा - हरिद्वार जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस देकर चार्ज फ्रेम करें
हाईकोर्ट ने कहा - हरिद्वार जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस देकर चार्ज फ्रेम करें

नीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिला शिक्षाधिकारी बह्मपाल सैनी पर कार्रवाई के आदेश सरकार को दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की।खण्डपीठ ने कहा है कि छह अगस्त तक जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस देकर चार्ज फ्रेम करें, जिसके बाद कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें। हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के दस्तावेज हैं तो अब तक क्यों सरकार उनको बचा रही है और कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

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आपको बतादें कि हरिद्वार के पदम सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उनकी नियुक्ति को गृह जनपद में करने को चुनौती देते हुए कहा है कि जिला शिक्षाधिकारी की नियुक्ति हरिद्वार में गलत है और उन पर करप्शन के भी आरोप हैं। याचिका में कहा गया है कि इसके लिए डीएम से लेकर सरकार को प्रत्यावेदन दिया गया, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में कहा गया है कि ब्रह्मपाल सैनी को हरिद्वार से तत्काल हटाया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

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