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हाई कोर्ट ने वित्‍तीय अधिकार सीज करने के राज्‍य सरकार के आदेश को किया निरस्‍त

हाई कोर्ट ने गोचर चमोली के नगर पालिका के अध्यक्ष मुकेश नेगी के वित्तीय अधिकार सीज करने सम्बंधित राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Tue, 09 Jan 2018 05:00 PM (IST)Updated: Tue, 09 Jan 2018 10:47 PM (IST)
हाई कोर्ट ने वित्‍तीय अधिकार सीज करने के राज्‍य सरकार के आदेश को किया निरस्‍त
हाई कोर्ट ने वित्‍तीय अधिकार सीज करने के राज्‍य सरकार के आदेश को किया निरस्‍त

नैनीताल, [जेएनवएन]: गोचर चमोली के नगर पालिका के अध्यक्ष मुकेश नेगी के वित्तीय अधिकार सीज करने सम्बंधित राज्य सरकार के आदेश को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने निरस्त कर दिया है।

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मामले के अनुसार नगर पालिका परिषद गौचर चमोली ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश सरकार ने राजनितिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर उनके वित्तीय अधिकार सीज कर दिए है जो कि नगर पालिका एक्ट 1916 के खिलाफ है।

याचिकर्ता के अनुसार पूर्व में भी सरकार ने उनके विरुद्ध कार्यवाही की थी, जिसके खिलाफ उसने याचिका दायर की थी। पूर्व में भी कोर्ट ने याचिकाकर्ता के हित के निर्णय दिया था।

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