Move to Jagran APP

अपनी ही बच्‍ची का कत्‍ल करने वाली मां की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

अपनी ही एक माह की बच्ची के कत्‍ल के आरोप में जेल में बंद आरोपित मां निशा उर्फ ​​नगमा के अपराध को जघन्‍य मानते हुए हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोि‍पित मां के खिलाफ में थाना खटीमा जिला उधमसिंह में मुकदमा रिपोर्ट दर्ज हुआ था।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 29 Jul 2021 10:07 AM (IST)Updated: Thu, 29 Jul 2021 10:07 AM (IST)
अपनी ही बच्‍ची का कत्‍ल करने वाली मां की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की
अपनी ही बच्‍ची का गला घोंटकर कत्‍ल करने वाली मां की हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

नैनीताल, जागरण संवाददाता : अपनी ही एक माह की बच्ची के कत्‍ल के आरोप में जेल में बंद आरोपित मां निशा उर्फ ​​नगमा के अपराध को जघन्‍य मानते हुए हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार 2019 में नगमा के खिलाफ बच्ची की हत्या के आरोप में धारा 302 एवं 201 आईपीसी के तहत थाना खटीमा, जिला उधमसिंह में मुकदमा रिपोर्ट दर्ज हुआ। निचली अदालत से जमानत नामंजूर होने के बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत पर रिहा करने की मांग की है।

loksabha election banner

न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि एक माह की बच्ची अचानक घर से गायब पाई गई थी। 16 दिसंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी कि किसी ने बच्ची को घर से उठा लिया है। नगमा ने तहरीर पुलिस को दी थी। जांच के दौरान पता चला कि नगमा ने ही बच्ची की हत्या की और सह-आरोपियों की मदद से उसे नहर में फेंक दिया था।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि घटना में सह-आरोपी विजय है, आरोपित पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। आरोपित महिला द्वारा हत्या का मारने का कोई सबूत नहीं नहीं है। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। यह भी तर्क दिया कि व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं है कि एक मां छोटे बच्चे को मार डाले। जबकि सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि यह जघन्य अपराध है। आरोपित महिला को ही बताना है कि बच्ची की मृत्यु कैसे हुई और शव नहर में कैसे मिला। ट्रायल के दौरान तीन गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। उन्होंने भी आरोप को सही ठहराया है।

एकलपीठ ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि निस्संदेह, यह प्रत्यक्ष साक्ष्य का मामला नहीं है। हालात हैं। महिला के पति द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उनकी बेटी, जो एक महीने की थी, को आधी रात को उनके घर से किसी ने उठा लिया था। वह कैसे लापता पाई गई? उसे क्या हुआ? वह कैसे मरी? पोस्टमार्टम के अनुसार, हालांकि, मृत्यु के सही कारण का पता नहीं चल सका है। मां पर 30 दिन की बच्ची की हत्या का गंभीर आरोप है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.