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उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव में अब नया मोड़, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक संघ के 28 नवंबर को अवकाश के दिन कराए जा रहे चुनाव पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को प्रांतीय अधिवेशन में चुनाव की संभावना धूमिल हो गई है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sun, 28 Nov 2021 08:43 AM (IST)Updated: Sun, 28 Nov 2021 08:43 AM (IST)
उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव में अब नया मोड़, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव में अब नया मोड़, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक संघ के 28 नवंबर को अवकाश के दिन कराए जा रहे चुनाव पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को प्रांतीय अधिवेशन में चुनाव की संभावना धूमिल हो गई है।

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शनिवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में दिग्विजय चौहान, नंदन सिंह रावत व अन्य ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। इसमें रविवार को तय चुनाव पर रोक लगाने व उनका भी पक्ष सुने जाने का अनुरोध किया गया है। पिछले दिनों प्राथमिक शिक्षक संघ के सुरेश चंद्र उप्रेती की याचिका पर कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक संघ की निर्वाचन प्रक्रिया व संयोजक मंडल भंग करने के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मुख्य संयोजक ने 28 नवंबर को रानीखेत में प्रांतीय अधिवेशन की तिथि घोषित कर दी थी।

दरअसल, उत्तराखंड राच्य प्राथमिक शिक्षक संघ की 2018 की निर्वाचन प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट के आदेश पर रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसाइटी ने निदेशक प्राथमिक शिक्षा को संगठन नए चुनाव बायलाज के अनुसार कराने के निर्देश दिए थे। इसी बीच कुछ शिक्षक पदाधिकारियों ने वर्तमान नवीन निर्वाचन को भी 2018 की पुरानी सूची से कराने का निर्णय लेते हुए 28 नवंबर को अल्मोड़ा के रानीखेत में चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली थी, इससे शिक्षक संगठन के कई जिलों एवं विकास खंड पदाधिकारी समेत तमाम शिक्षक नाराज थे। उनका कहना था कि पुरानी सूची के आधार पर चुनाव कराने से नई सदस्यता वाले करीब नौ हजार शिक्षकनिर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे। मामले में अगली सुनवाई सात दिसंबर नियत की गई है।


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