डीईओ ऊधमसिंहनगर का आदेश निरस्त, शिक्षिका की नियुक्ति बहाल करने के निर्देश
हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी उधमसिंह नगर द्वारा याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त करते हुए सेवा में बहाल करने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी उधमसिंह नगर द्वारा याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त करते हुए सेवा में बहाल करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ऊधमसिंह नगर निवासी श्रीमती कामुली मंडल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि उसकी नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय फूलसूंगा रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर में एक सितंबर 1996 को सहायक अध्यापक के रूप में हुई थी। जिसके बाद याचिकाकर्ता की पदोन्नति 11 मार्च 2008 को प्रधानाध्यापक के पद पर हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी ने इस आधार पर निरस्त कर दी कि जाति प्रमाण पत्र जो कि नमोसूद्र जाति का था जो अनुसूचति जाति के आधार पर प्राप्त की गई थी, वह फर्जी है। क्योंकि वह केवल छात्रवृत्ति के लिए ही अनुमान्य है। याचिकाकर्ता की ओर से इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की सेवाएं बिना सरकारी कर्मचारी सेवा आचरण नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए समाप्त की गई है। ोनों पक्षों काे सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से 14 जुलाई 2020 को जारी याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति के आदेश निरस्त को निरस्त करते हुए उसे सेवा में बहाल करने के निर्देश दिए हैं।