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108 एंबुुलेंस कर्मियों पर दंगा फसाद के मुकदमे की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

नैनीताल हाईकोर्ट ने 2019 में आंदोलन कर रहे जीवीके कंपनी के 108 एंंबुलेंस कर्मचारियों पर धारा -147 282 और 341 दंड संहिता के मुकदमे की चार्जशीट के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून की अदालत में चल रही अदालती कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 21 Dec 2021 01:45 PM (IST)Updated: Tue, 21 Dec 2021 01:45 PM (IST)
108 एंबुुलेंस कर्मियों पर दंगा फसाद के मुकदमे की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
108 एंबुुलेंस कर्मियों पर दंगा फसाद के मुकदमे की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

नैनीताल, जागरण संवाददाता : नैनीताल हाईकोर्ट ने 2019 में आंदोलन कर रहे जीवीके कंपनी के 108 एंंबुलेंस कर्मचारियों पर धारा -147, 282 और 341 दंड संहिता के मुकदमे की चार्जशीट के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून की अदालत में चल रही अदालती कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

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28 मई 2019 के लगभग छह सौ 108 कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया था। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना समित, तत्कालीन भाजपा नेता रविंद्र जुगरान भी शामिल हुए थे। जब कानूनी कार्रवाई करने की बात आई, तब स्थानीय पुलिस ने कुछ 108 कर्मियों को नामजद आरोपी बनाकर उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया। उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से समन आर्डर भी जारी हुआ था।

108 की आशना गुंसाई समेत 11 कर्मियों ने सम्मन आदेश के विरुद्ध, उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। मंगलवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सरकार से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा। साथ ही निचली अदालत की सभी कार्रवाई को स्थगित कर दिया। सुनवाई की तिथि 29 मार्च नियत की है।


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