हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव और सचिव कृषि को अवमानना नोटिस जारी किया
किसानों के मामलों पर आदेश का अनुपालन नहीं करने पर हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव व सचिव कृषि को अवमानना नोटिस जारी किया है।
नैनीताल, जेएनएन : किसानों के मामलों पर आदेश का अनुपालन नहीं करने पर हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव व सचिव कृषि को अवमानना नोटिस जारी किया है।
यहां बता दें कि राज्य में सात किसानों की कथित तौर पर कर्ज के बोझ तले दबे होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद ऊधमसिंह नगर के कांग्रेस नेता डॉ. गणेश उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर की। कोर्ट ने सरकार को तीन माह के भीतर राज्य में किसान आयोग का गठन करने, 2004 में गठित स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को राज्य में लागू करने, किसानों की फसलों का उत्पादन लागू तीन गुना करने के साथ ही समर्थन मूल्य बढ़ाने का आदेश पारित किया था। इसके अलावा आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा व पेंशन देने के लिए सरकार को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर डॉ. उपाध्याय ने अवमानना याचिका दायर की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद मुख्य सचिव व कृषि सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया। इधर, नैनीताल पहुंचे उपाध्याय ने कहा कि सरकार को गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करना चाहिए। यदि सरकार ने किसानों की अनदेखी की तो किसान गन्ना बोना ही बंद कर देंगे।
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