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हाई कोर्ट ने बसों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए

नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार को निगम के एमडी पद पर प्रोफेशनल अधिकारी की तैनात करने के साथ ही बसों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए हैं।

By Edited By: Published: Wed, 27 Jun 2018 01:39 AM (IST)Updated: Thu, 28 Jun 2018 05:07 PM (IST)
हाई कोर्ट ने बसों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए
हाई कोर्ट ने बसों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए

नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने उत्तराखंड परिवहन निगम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें सरकार को निगम के एमडी पद पर प्रोफेशनल अधिकारी की तैनात करने के साथ ही बसों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ के टकाना रोड निवासी ललित पंत के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन को रोडवेज की खस्ताहालत को लेकर पत्र भेजा था। अदालत ने इसक जनहित याचिका रूप में सुनवाई के लिए स्वीकार किया। 24 मार्च 2015 के पत्र में रोडवेज के बसों की खस्ताहालत की जानकारी दी गई थी। निगम की ओर से जवाब में कहा गया कि 2015 में 195 नई बसें खरीदी गईं हैं। परिवहन निगम जून 2015 तक 2175.43 लाख रुपये के घाटे में चल रहा है दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को निस्तारित कर दिया और सरकार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें निगम के एमडी पद पर प्रोफेशनल अधिकारी की नियुक्ति करने, बसों में पारदर्शी व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है। निगम के कर्मचारियों के वेतन व पेंशन प्रतिमाह देने की व्यवस्था करने तथा अधिकारियों का वेतन इसके बाद ही आहरित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। पुरानी बसों के पूरी तरह हटाने तथा नई बसों का इंतजाम करने को भी कहा है। जनरल मैनेजर स्तर से अधिकारी को बसों में लगे सीसीटीवी कैमरे की मोनिटरिंग हर 12 घटे में करने के भी निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

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