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Primary Teacher Recruitment News : हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, सरकार व एनसीटीई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Primary Teacher Recruitment News कोर्ट ने सरकार व एनसीटीई को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एनआइओएस अभ्यर्थियों की ओर से याचिका में पक्षकार बनाने व उनका पक्ष सुनने से संबंधित प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया है।

By Prashant MishraEdited By: Published: Wed, 27 Jan 2021 08:16 PM (IST)Updated: Thu, 28 Jan 2021 08:04 AM (IST)
Primary Teacher Recruitment News : हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, सरकार व एनसीटीई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
आरटीई में कहा गया है कि बेसिक शिक्षक बनने के लिए दो साल का नियमित प्रशिक्षण जरूरी है।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : Primary Teacher Recruitment News : हाई कोर्ट ने राज्य में सहायक अध्यापक बेसिक के 2600 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार व एनसीटीई को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एनआइओएस अभ्यर्थियों की ओर से याचिका में पक्षकार बनाने व उनका पक्ष सुनने से संबंधित प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया है। अगली सुनवाई पहली मार्च को होगी।

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हरिद्वार निवासी जयवीर सिंह समेत अन्य ने याचिका दायर कर शिक्षा विभाग के 15 जनवरी को जारी आदेश चुनौती दी है। इसमें बेसिक अध्यापकों की भर्ती के लिए राष्टï्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआइओएस) से डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन (डीएलएड) करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन के योग्य करार दे दिया था। छह जनवरी को एनसीटीई ने राज्यों को पत्र जारी कर एनआइओएस से 18 माह का आनलाइन डीएलएड कोर्स पास करने वालों को अध्यापक भर्ती में शामिल करने को कहा था। जिसके बाद उत्तराखंड के शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में आदेश जारी किया था।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता केपी उपाध्याय ने अदालत को बताया कि शिक्षा विभाग की सेवा नियमावली में एनआइओएस अभ्यर्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीटीई के एक पत्र के माध्यम से डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जा सकता है। इस पत्र का कोई कानूनी महत्व नहीं है। याचिकाकर्ता बीएड टीईटी क्वालीफाइड हैं। आरटीई में भी यह कहा गया है कि बेसिक शिक्षक बनने के लिए दो साल का नियमित प्रशिक्षण जरूरी है। बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

18 फरवरी को होनी थी काउंसलिंग

शिक्षा विभाग ने मुख्य शिक्षा अधिकारियों को 11 जनवरी को पत्र जारी कर दिया था। इसमें सहायक अध्यापक बेसिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होने का उल्लेख किया था। 18 फरवरी को अभ्यर्थियों की नियुक्ति की काउंसलिंग होनी थी। 25 से 28 फरवरी तक नियुक्ति पत्र जारी होने थे। विभाग ने भर्ती कार्यक्रम 2018-19 व 2020-21 का नवीन भर्ती कार्यक्रम जारी किया था। नवीन भर्ती के तहत पांच से 20 मई तक प्राप्त आवेदन के अनुसार विभागीय वेबसाइट पर सूची अपलोड करना था। जबकि काउंसलिंग 18 जून को और नियुक्ति पत्र 20 से 30 जून तक जारी होने थे। इसमें एनआइओएस के लिए 315 व डायट के माध्यम से 519 पद थे।


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