पार्क पर अतिक्रमण कर स्कूल बनाये जाने के मामले में हाई कोर्ट ने मांगा महानगर का नक्शा
हाई कोर्ट ने रुद्रपुर में पब्लिक पार्क पर अतिक्रमण कर स्कूल बनाये जाने के मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार तक नगर निगम रुद्रपुर से महानगर योजना का नक्शा पेश करने को कहा है।
नैनीताल, जेएनएन । हाई कोर्ट ने रुद्रपुर में पब्लिक पार्क पर अतिक्रमण कर स्कूल बनाये जाने के मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार तक नगर निगम रुद्रपुर से महानगर योजना का नक्शा पेश करने को कहा है। ताकि कोर्ट को पता चल सके की यह भूमि नजूल है या पब्लिक पार्क।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खण्डपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान नगर निगम ने शपथपत्र दायर कहा कि जिस भूमि पर स्कूल बना है, वह नजूल भूमि है जिसे उन्होंने फ्री होल्ड करा लिया था। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि यह नजूल भूमि नहीं यह पब्लिक पार्क है जिस पर विपक्षी ने अतिक्रमण कर स्कूल बना दिया है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम द्वारा रुद्रपुर में अतिक्रमण हटाया गया था परन्तु अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अतिक्रमण नहीं हटाया गया।
रुद्रपुर निवासी सर्वेश कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि अशोक जायसवाल नामक व्यक्ति द्वारा रुद्रपुर में स्थित पब्लिक पार्क पर अतिक्रमण कर उसमे बाल भारतीय पब्लिक स्कूल बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने 2009 की नजूल निति का फायदा उठाकर इस पार्क को अपने नाम पर फ्री होल्ड भी करा लिया है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है की पब्लिक पार्क को फ्री होल्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि यह पब्लिक हित के लिए बनाये जाते है इसलिए इसे निरस्त कर किया जाय।
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