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नोडल अधिकारी कान्तिराम जोशी को 20 फरवरी तक गिरफ्तार न करने के निर्देश

हाई कोर्ट ने अनियमितता के मामले में घिरे के समाज कल्याण विभाग देहरादून के नोडल अधिकारी कान्तिराम जोशी को 20 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करने के मौखिक आदेश सरकार को दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 18 Feb 2019 06:15 PM (IST)Updated: Mon, 18 Feb 2019 07:57 PM (IST)
नोडल अधिकारी कान्तिराम जोशी को  20 फरवरी तक गिरफ्तार न करने के निर्देश
नोडल अधिकारी कान्तिराम जोशी को 20 फरवरी तक गिरफ्तार न करने के निर्देश

नैनीताल, जेएनएन । हाई कोर्ट ने अनियमितता के मामले में घिरे के समाज कल्याण विभाग देहरादून के नोडल अधिकारी कान्तिराम जोशी को  20 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करने के मौखिक आदेश सरकार को दिए हैं।

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जोशी के खिलाफ 29 जनवरी 2019 को डालनवाला थाना देहरादून में देहरादून के जिला समाज कल्याण अधिकारी व पदेन जिला प्रबन्धक बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम द्वारा आईपीसी की धारा 420,467,468, 371  व 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप लगाया है कि जब कान्तिराम जोशी 2001 में देहरादून समाज कल्याण विभाग में अपर जिला विकास अधिकारी थे तब स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अंतर्गत प्रेम नगर चुंगी क्षेत्र में बने  28 दुकानों में से आठ दुकानों को अपात्र लोगों को आवंटित कर दिया था । जिसकी तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा जांच की गयी। 21 अक्टूबर 2003 को कान्तिराम जोशी प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी।

जोशी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर को निरस्त करने व अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की माँग की है। याचिकाकर्ता के अनुसार समाज कल्याण विभाग में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की जांच हेतु आठ मार्च 2017 को उन्हें शासन ने  नोडल अधिकारी नियुक्त किया था तब वे विभाग में आईटी सेल में तैनात थे।  छात्रवृति घोटाले के खुलासे में महत्वपूर्ण योगदान दिया इसलिए द्वेष भावना से प्रेरित होकर उनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया गया है।

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