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हाईकोर्ट का निर्देश 24 घंटे में एचएमटी परिसर की बिजली बहाल करें डीएम

हाई कोर्ट ने एचएमटी परिसर रानीबाग में रह रहे 35 परिवारों की बिजली काटने को बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने डीएम नैनीताल को 24 घंटे में बिजली सप्लाई बहाल करने का निर्देश दिया।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 02 Sep 2020 09:20 PM (IST)Updated: Wed, 02 Sep 2020 09:20 PM (IST)
हाईकोर्ट का निर्देश 24 घंटे में एचएमटी परिसर की बिजली बहाल करें डीएम
हाईकोर्ट का निर्देश 24 घंटे में एचएमटी परिसर की बिजली बहाल करें डीएम

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने एचएमटी परिसर रानीबाग में रह रहे 35 परिवारों की बिजली काटने को बेहद गंभीरता से लिया है। बुधवार को कोर्ट ने एचएमटी कामगार यूनियन के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए डीएम नैनीताल को 24 घंटे में बिजली सप्लाई बहाल करने का निर्देश दिया।

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न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में यूनियन के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हुई। यूनियन की दो याचिकाएं भी विचाराधीन हैं, जिसमें बिना वीआरएस दिए कंपनी को बंद करने के फैसले को चुनौती दी गई है। यूनियन ने प्रार्थनापत्र दाखिल कर कहा कि 12 अगस्त को पॉवर हाउस की छत गिर गई तो एचएमटी प्रबंधन की मिलीभगत से पावर कॉर्पोरेशन ने परिसर में रह रहे परिवारों की बिजली काट दी।

प्रबंधन चाहता है कि जो परिवार वहां रह रहे हैं, वह एचएमटी परिसर को छोड़ दें। यूनियन के अनुसार एचएमटी के साथ विवाद विवाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में जब तक विवाद का हल नहीं हो जाता तब तक उनकी बिजली नहीं काटी जा सकती। यह उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको इससे वंचित नहीं किया जा सकता। पूरे मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने 24 घंटे में बिजली बहाल करने का आदेश डीएम नैनीताल को दिया।


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