हाईकोर्ट ने हरिद्वार में किए गए नाले के ऊपर अतिक्रमण को हटाने के दिए निर्देश
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के ग्राम भुआपुर चमरावल बहादराबाद में नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाने के साथ साथ नाली बनाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं।
नैनीताल, जेएनएन : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के ग्राम भुआपुर चमरावल बहादराबाद में नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाने के साथ साथ नाली बनाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं। राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्त्ति लोकपाल सिंह व न्यायमूर्त्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई। मामले के अनुसार ग्राम भुआपुर निवासी मुलकिराज ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कुछ लोगों द्वारा गांव की नालियों पर अतिक्रमण करके उसके ऊपर निर्माण कर दिया है जिसके कारण बारिश का पानी लोगो के घरों में घुस रहा है । जबकि नालियों की मरम्मत होनी प्रस्तावित थी परन्तु अतिक्रमण होने के कारण इसका निर्माण नही हो पा रहा है। पूर्व में राजस्व निररिक्षक द्वारा इसकी जांच भी गयी और कई लोगो द्वारा इस पर अतिक्रमण होना पाया गया। याचिकर्ता का कहना है कि नालियों से अतिक्रमण को हटाकर नालियों का निर्माण किया जाए।