ग्राम प्रधान व उसके पति के खिलाफ खाते में गड़बड़ी करने के मामले में केस दर्ज करने के निर्देश
हाईकोर्ट ने देहरादून के रायवाला में ग्राम प्रधान व उसके पति द्वारा ग्राम सभा के खाते में की गयी गड़बड़ी के मामले में सुनवाई की।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने देहरादून के रायवाला में ग्राम प्रधान व उसके पति द्वारा ग्राम सभा के खाते में की गयी गड़बड़ी के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने जिला अधिकारी देहरादून को दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया है। साथ ही रिकवरी के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी रिपोर्ट 30 सितम्बर को कोर्ट में पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में देहरादून के रायवाला निवासी नंदकिशोर कंडवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि ग्राम सभा द्वारा पंचायत की भूमि पर दुकानों का निर्माण कर उन्हें किराए पर दे दिया था परन्तु एनएच 58 के चौड़ीकरण होने पर इन दुकानों को ध्वस्त कर दिया और दुकानदारों को उसका मुआवजा दिया गया। ग्राम सभा द्वारा शेष बची भूमि पर 25 दुकानों का फिर से निर्माण करने का प्रस्ताव पास किया गया।
मुख्य विकास अधिकारी देहरादून ने शर्त यह रखी थी कि उक्त 25 दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से होगा। प्रत्येक से दो लाख रुपया जमा करके दुकानों का निर्माण किया जायेगा, परन्तु ग्राम प्रधान व उसके पति ने इस शर्त का उल्लंघन करके पुराने दूकानदारों से दो दो लाख रुपये लेकर ग्राम सभा के एकाउंट में जमा करने को कहा। ग्राम प्रधान व उसके पति ने उक्त धनराशी का अपने नाम पर चेक काटकर घपला किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि ग्राम सभा के पैंसों का दुरुपयोग किया गया। शिकायत करने पर उसके साथ अभद्रता की, लिहाजा जांच की जाए।