Move to Jagran APP

हाई कोर्ट का निर्देश, आरटीई एक्‍ट के तहत छह सप्‍ताह में गरीब बच्‍चों को सुविधाएं दे सरकार

हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन देहरादून की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिए है कि वह आरटीई एक्ट के तहत प्रत्यावेदन छः सप्ताह में निस्तारित करे।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 15 Mar 2019 05:29 PM (IST)Updated: Fri, 15 Mar 2019 05:29 PM (IST)
हाई कोर्ट का निर्देश, आरटीई एक्‍ट के तहत छह सप्‍ताह में गरीब बच्‍चों को सुविधाएं दे सरकार
हाई कोर्ट का निर्देश, आरटीई एक्‍ट के तहत छह सप्‍ताह में गरीब बच्‍चों को सुविधाएं दे सरकार

नैनीताल, जेएनएन । हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन देहरादून की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिए है कि वह आरटीई एक्ट के सेक्शन 12 (2) के तहत एशोसिएशन का प्रत्यावेदन छः सप्ताह में निस्तारित करे।

loksabha election banner

न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ में  प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन देहरादून की याचिका पर सुनवाई हुई।  याचिका में कहा है कि वे नॉन एडेड स्कूल चलाते हैं । प्रत्येक वर्ष राइट टू फ्री एजुकेशन के तहत सरकारी स्कूल के गरीब बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाते हैं । जिनकी फीस सरकार के द्वारा वहन किया जाना था  लेकिन जिस तरह इन स्कूलों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलो में प्रवेश दिया जाता है उस हिसाब से उनकी फीस व अन्य खर्चे सरकार नहीं दे रही है।  विगत कई वर्षो से सरकार ने इन बच्चों की फीस जमा नही की है। सरकार को स्कूलों का लाखों भुगतान करना है। एसोसिएशन ने सरकार को फीस देने के लिए कई बार प्रत्यावेदन दिए परन्तु अभी तक उनको भुगतान  नहीं किया।

यह भी पढ़ें : 'आप' के संस्‍थापकों में शामिल रहे समाजशास्त्री प्रो. आनंद ने केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला

य‍ह भी पढ़ें : नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के दो मंत्रियों अरविंद व यशपाल की प्रतिष्‍ठा भी दांव पर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.