हाईकोर्ट ने पूछा - प्रदूषण कम करने को पीसीबी उठा रहा कौन से कदम nainital news
हाई कोर्ट ने प्रदेश में फैक्ट्रियों के प्रदूषण मामले में सुनवाई करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने प्रदेश में फैक्ट्रियों के प्रदूषण मामले में सुनवाई करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि पीसीबी प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठा रहा है।
इधर पीसीबी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि टिहरी और अल्मोड़ा में दो बायो मेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जगह चिह्निïत कर ली गई है। सरकारी व गैर सरकारी संस्थान को पत्र जारी कर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बारे में भी पूछा गया है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में ऊधमसिंह नगर निवासी हिमांशु चंदोला की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया कि ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर-पंतनगर के आसपास 32 से अधिक फैक्ट्रियां संचालित हैं, जिनकी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण के कारण दर्जनों लोग अकारण मौत के मुंह में समा चुके हैं जबकि तमाम लोग अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं। किसान फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी के कारण खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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