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कोविड को तीसरी लहर में बच्चों की सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, बताए सरकार : हाईकोर्ट

उच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि कोविड की संभावित तीसरी लहर में बच्चों की सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। यह भी पूछा है कि इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन सा रोडमैप तैयार किया गया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sun, 13 Jun 2021 06:00 PM (IST)Updated: Sun, 13 Jun 2021 06:00 PM (IST)
कोविड को तीसरी लहर में बच्चों की सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, बताए सरकार : हाईकोर्ट
कोविड को तीसरी लहर में बच्चों की सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, बताए सरकार:हाईकोर्ट

नैनीताल, जागरण संवाददाता : उच्च न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि कोविड की संभावित तीसरी लहर में बच्चों की सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। यह भी पूछा है कि इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन सा रोडमैप तैयार किया गया है। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 23 जून को होगी।

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में राज्य आंदोलनकारी रवींद्र जुगरान की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि चिकित्सा विशेषज्ञों ने कोविड की तीसरी लहर में बच्चों के सर्वाधिक संक्रमित होने की संभावना जताई है। अब तक बच्चों के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। जो भी बनी है, वह 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए बनी है।

ऐसे में नया म्यूटेंट पैदा हो सकता है, जो बच्चों की बड़ी आबादी को चपेट में ले सकता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। सरकारी अस्पतालों में बाल रोग विशेषज्ञ की कमी है। याचिका में सरकार को बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम करने के आदेश पारित करने की याचना की गई है। कोर्ट ने मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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