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हाइकोर्ट ने आबकारी अधिकारी से कहा, क्यों न आप पर आपराधिक अवमानना की संस्तुति की जाए

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर हाइवे पर बेरोकटोक चल रही शराब की दुकान मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 24 Jul 2020 07:12 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jul 2020 07:12 PM (IST)
हाइकोर्ट ने आबकारी अधिकारी से कहा, क्यों न आप पर आपराधिक अवमानना की संस्तुति की जाए
हाइकोर्ट ने आबकारी अधिकारी से कहा, क्यों न आप पर आपराधिक अवमानना की संस्तुति की जाए

नैनीताल, जेएनएन : सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर हाइवे पर बेरोकटोक चल रही शराब की दुकान मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि क्यों ना आपके विरुद्ध आपराधिक अवमानना की संतुति की जाए।

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रामनगर के पीरूमदारा नेशनल हाइवे पर नियमों को ताक पर रखते हुए व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर शराब की दुकान को खोला गया था, जबकि नियमानुसार हाइवे से करीब 220 मीटर दूर शराब की दुकान होनी चाहिये मगर यहाँ दुकान ना केवल बेरोकटोक चल रही थी बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। उसके बाद पूरा मामला याचिका के जरिये हाईकोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने जिला जज नैनीताल को निर्देश जारी कर कहा था कि किसी न्यायिक अधिकारी से मौके का निरीक्षण करवा कर वास्तविक रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें।

जिसके बाद बीते रोज अपर जिला जज ने मौके का निरीक्षण कर कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश कर बताया कि दुकान हाइवे के नजदीक है और दुकान का दरवाजा भी 31 मीटर के भीतर ही है आज पूरे मामले पर दोबारा कोर्ट ने सुनवाई करते हुवे शराब की दुकान को सील करने के साथ ही कोर्ट को गुमराह करने के लिये आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कोर्ट ने कहा क्यों ना आपके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही संतित की जाए।


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