हाई कोर्ट ने बेतालघाट के सहायक अभियंता का तबादला आदेश निरस्त किया NAINITAL NEWS
हाई कोर्ट ने सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष की ओर से बेतालघाट उपखंड में तैनात सहायक अभियंता मदन मोहन जोशी का प्रशासनिक आधार पर उत्तरकाशी तबादला आदेश निरस्त कर दिया है।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष की ओर से बेतालघाट उपखंड में तैनात सहायक अभियंता मदन मोहन जोशी का प्रशासनिक आधार पर उत्तरकाशी तबादला आदेश निरस्त कर दिया है। साथ ही जोशी की पिछले चार माह से बकाया वेतन का मामला भी निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश से सिंचाई विभाग की खासी किरकिरी हुई है।
नैनीताल में तैनाती के दौरान सहायक अभियंता मदन मोहन जोशी की अधिशासी अभियंता हरीश चंद्र भारती के साथ अनबन चल रही थी। इसी बीच विभाग ने नया उपखंड बेतालघाट में खुला तो सहायक अभियंता मदन जोशी को बेतालघाट का प्रभारी बनाकर भेज दिया। विवाद तब बढ़ा जब पिछले दिनों विभाग ने मदन का तबादला किए बिना सहायक अभियंता गणेश पांडे का तबादला भी बेतालघाट कर दिया। यही नहीं एकतरफा चार्ज न देने पर एई जोशी को कार्रवाई की चेतावनी दी। इस आदेश को एई जोशी द्वारा याचिका के माध्यम से चुनौती दी तो विभाग ने दो सप्ताह में प्रत्यावेदन निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसी बीच विभाग ने 25 जुलाई को एई जोशी का तबादला उत्तरकाशी कर दिया तो जोशी ने याचिका के जरिये तबादला आदेश को चुनौती दी।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद तिवारी ने कहा कि बिना जांच के प्रशासनिक आधार पर तबादला कर दिया, जो नियम विरुद्ध है। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद विभाग के तबादला आदेश को रद कर दिया। साथ ही अप्रैल से अब तक का वेतन जारी करने से संबंधित प्रत्यावेदन भी जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।
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