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देहरादून की हर्बटपुर नगरपालिका अध्यक्ष की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कोर्ट ने शहरी विकास विभाग को निर्णय लेने को कहा

पालिकाध्यक्ष पर पद का दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। कहा कि वह अपनी जमीन पर हाट बाजार का ठेका अपने भाई सतेंद्र बिष्टï के नाम कर दिया। याचिकाकर्ता के अनुसार इसकी शिकायत कमिश्नर गढ़वाल से की गई जिसमें एडीएम देहरादून की जांच में उन्हें दोषी भी पाया गया।

By Prashant MishraEdited By: Published: Thu, 07 Jan 2021 07:34 PM (IST)Updated: Thu, 07 Jan 2021 10:29 PM (IST)
देहरादून की हर्बटपुर नगरपालिका अध्यक्ष की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कोर्ट ने शहरी विकास विभाग को निर्णय लेने को कहा
शहरी विकास सचिव को छह सप्ताह के भीतर पालिकाध्यक्ष का पक्ष सुनकर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : देहरादून जिले की हर्बटपुर नगरपालिका अध्यक्ष देवेंद्र बिष्टï की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाई कोर्ट ने पालिकाध्यक्ष के पद के दुरुपयोग मामले में सचिव शहरी विकास को छह सप्ताह के भीतर अध्यक्ष का पक्ष सुनकर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैंं।

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नगरपालिका वार्ड दो के सभासद विपुल अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि पालिकाध्यक्ष ने पद का दुरुपयोग कर अपनी जमीन पर हाट बाजार का ठेका अपने भाई सतेंद्र बिष्टï के नाम कर दिया। अपने बेटे की गैर पंजीकृत संस्था रामलीला कमेटी को नियम विरुद्ध तरीके से 51 हजार रुपये दे दिए। याचिकाकर्ता के अनुसार, इसकी शिकायत कमिश्नर गढ़वाल से की गई तो नवंबर 2019 में एडीएम देहरादून की जांच में उन्हें दोषी भी पाया गया। दो अगस्त 2020 को शहरी विकास विभाग ने पालिकाध्यक्ष को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न आपके खिलाफ नगरपालिका एक्ट के तहत पद से हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए। नोटिस मिलने के बाद पालिकाध्यक्ष जवाब दाखिल करने के लिए समय लेते रहे।

पिछले साल दो सितंबर को पालिकाध्यक्ष से दस दिन में जवाब मांगते हुए दोबारा नोटिस भेजा गयाख् मगर कार्रवाई अब तक नहीं हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए शहरी विकास सचिव को छह सप्ताह के भीतर पालिकाध्यक्ष का पक्ष सुनकर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

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