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दिव्य फाॅर्मेसी निर्मित कोरोना की दवा लांच किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई

हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी निर्मित कोरोना की दवा लांच किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 04 Aug 2020 07:42 PM (IST)Updated: Wed, 05 Aug 2020 09:22 AM (IST)
दिव्य फाॅर्मेसी निर्मित कोरोना की दवा लांच किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई
दिव्य फाॅर्मेसी निर्मित कोरोना की दवा लांच किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई

 नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी निर्मित कोरोना की दवा लांच किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने अगली सुनवाई छह अगस्त की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई। जनहित याचिका में कहा है कि बाबा रामदेव व उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार में कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए पतंजलि योगपीठ के दिव्य फॉर्मेशी कम्पनी द्वारा निर्मित दवा को लांच किया। लेकिन बाबा रामदेव कि कम्पनी ने आईसीएमआर द्वारा जारी गाइड लाइनों का पालन नही किया । आयुष मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति नही ली।

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आयुष विभाग उत्तराखंड से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अनुमति ली गई और दवा बना दी गई कोरोना की। दिव्या फॉर्मेसी के मुताबिक निम्स विश्विद्यालय राजस्थान से दवा का परीक्षण कराया गया है, बजकि निम्स का कहना है कि उन्होंने ऐसी किसी भी दवा का क्लिनिकल परीक्षण नहीं किया। याचिकर्ता ने दवा को इन चार विन्दुओं के आधार पर चुनौती दी है। यह भी कहा गया है कि बाबा लोगों में अपनी दवा का भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये दवा न ही आईसीएमआर से प्रमाणित है और न ही इनके पास इसे बनाने का लाइसेंस है । इस दवा का अभी तक क्लिनिकल परीक्षण तक नहीं किया गया इसके उपयोग से शरीर मे क्या साइडइफेक्ट होंगे इसका कोई इतिहास नहीं है। इसलिए दवा पर पूर्णरोक से प्रतिबंध लगाई जाए और आईसीएमआर द्वारा जारी गाइड लाइनों के आधार पर भ्रामक प्रचार हेतु कानूनी कार्यवाही की जाए।


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