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संयुक्त सचिवों के पदों पर सीधी भर्ती मामले की सुनवाई 23 मार्च को, कोर्ट में केंद्र को देना है जवाब

संयुक्त सचिव के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति का मामले में अगली सुनवाई अब 23 मार्च को होगी। केंद्र सरकार को इस दलील का जवाब देना है कि संयुक्त सचिव जैसे अहम पदों पर नियुक्ति में ऑल इंडिया सर्विसेज को दरकिनार क्यों किया जा रहा है।

By Prashant MishraEdited By: Published: Thu, 25 Feb 2021 08:13 AM (IST)Updated: Thu, 25 Feb 2021 08:13 AM (IST)
संयुक्त सचिवों के पदों पर सीधी भर्ती मामले की सुनवाई 23 मार्च को, कोर्ट में केंद्र को देना है जवाब
केंद्र जवाब देना है कि संयुक्त सचिव जैसे अहम पदों पर ऑल इंडिया सर्विसेज को दरकिनार क्यों किया जा रहा।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति का मामले में अगली सुनवाई अब 23 मार्च को होगी। केंद्र सरकार को इस दलील का जवाब देना है कि संयुक्त सचिव जैसे अहम पदों पर नियुक्ति में ऑल इंडिया सर्विसेज को दरकिनार क्यों किया जा रहा है।

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चर्चित आइएफएस व मैग्सेसे अवार्डी संजीव चतुर्वेदी ने फरवरी 2020 में भारत सरकार की ओर से संयुक्त सचिव पदों पर सीधी भर्ती में अनियमितता को लेकर केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) में याचिका दायर की थी। लॉकडाउन की वजह से अगस्त में इस मामले की सुनवाई कैट की नैनीताल सर्किट बैंच में हुई। अक्टूबर में भारत सरकार की ओर से कैट में अर्जी दाखिल कर इस केस को ट्रिब्यूनल की दिल्ली बैंच में स्थानांतरित करने की मांग की गई। दिसंबर में कैट ने भारत सरकार के पक्ष में फैसला दिया।

संजीव ने इस केस के स्थानांतरण आदेश को नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी। जिस पर हाई कोर्ट ने कैट चेयरमैन को नोटिस जारी किया था। पिछले दिनों कैट चेयरमैन एल नरसिम्हन रेड्डी ने खुद को इस केस से अलग कर मामला दूसरी बैंच में रेफर कर दिया था। इधर, बुधवार को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई तिथि 23 मार्च नियत कर दी।

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