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वनों की नई परिभाषा मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश

हाइकोर्ट ने दस हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले या 60 प्रतिशत से कम घनत्व वाले वन को वनों की परिभाषा से बाहर करने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 07 Aug 2020 04:15 PM (IST)Updated: Fri, 07 Aug 2020 04:15 PM (IST)
वनों की नई परिभाषा मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश
वनों की नई परिभाषा मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश

नैनीताल, जेएनएन : हाइकोर्ट ने दस हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले या 60 प्रतिशत से कम घनत्व वाले वन को वनों की परिभाषा से बाहर करने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की। मामले में याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है, जबकि सरकार के उक्त आदेश पर कोर्ट ने पहले ही रोक लगा रखी है।

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नैनीताल निवासी पर्यावरणविद प्रो अजय रावत, विनोद पांडे और रेनू पाल ने अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर कर कहा है कि 21 नवम्बर 2019 को उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण अनुभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि उत्तराखंड में जहां दस हेक्टेयर से कम या 60 प्रतिशत से कम घनत्व वाले वन क्षेत्र हैं उनको वनों की श्रेणी से बाहर रख गया है या उनको वन नहीं माना । याचिकर्ताओ का कहना है कि यह आदेश एक ऑफिसल आदेश है यह लागू नही किया जा सकता है क्योंकि न ही यह साशनादेश है न ही यह केबिनेट से पारित आदेश है सरकार ने इसे अपने लोगो को फायदा पहुचाने के लिए घुमाफिरा कर यह जीओ जारी किया है। याचिकर्ताओ का यह भी कहना है कि फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 1980 के अनुसार प्रदेश में 71 प्रतिशत वन क्षेत्र घोषित है जिसमे वनों की श्रेणी को भी विभाजित किया हुआ है परन्तु इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जिनको किसी भी श्रेणी में नही रखा गया ।

याचिकर्ताओं यह भी कहना है कि इन क्षेत्रों को भी वन क्षेत्र की श्रेणी सामिल किया जाय और जिससे इनके दोहन या कटान पर रोक लग सके। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के अपने आदेश गोडा वर्मन बनाम केंद्र सरकार में कहा है कि कोई भी वन क्षेत्र चाहे उसका मालिक कोई भी हो उनको वनो की क्षेत्र के श्रेणी में रखा जाएगा और वनों का अर्थ क्षेत्रफल या घनत्व से नही है। विश्वभर में भी जहाँ 0.5 प्रतिशत क्षेत्र में पेड़ पौधे है या उनका घनत्व 10 प्रतिशत है तो उनको भी वनों की श्रेणी में रखा गया । सरकार के इस आदेश पर वन एवं पर्यारण भारत सरकार ने कहा था कि प्रदेश सरकार वनों की परिभाषा न बदलें। उत्तराखण्ड में 71 प्रतिशत वन होने कारण कई नदियों व सभ्यताओं के अस्तित्व बना हुआ है।


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