Move to Jagran APP

राज्‍यपाल बीएस कोश्यारी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, सि‍लस‍िलेवार तरीके से पढ़ें पूरा मामला

बकाया जमा नहीं करने पर जारी अवमानना नोटिस के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेंगे। कोश्यारी को जारी अवमानना नोटिस उनके हाईकोर्ट में सीनियर अधिवक्ता द्वारा ही रिसीव किया गया था।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sat, 31 Oct 2020 06:56 AM (IST)Updated: Sun, 01 Nov 2020 07:57 AM (IST)
राज्‍यपाल बीएस कोश्यारी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, सि‍लस‍िलेवार तरीके से पढ़ें पूरा मामला
पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी।

नैनीताल, जेएनएन: उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आवास समेत अन्य सुविधाओं का बकाया जमा नहीं करने पर जारी अवमानना नोटिस के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेंगे। कोश्यारी को जारी अवमानना नोटिस उनके हाईकोर्ट में सीनियर अधिवक्ता द्वारा ही रिसीव किया गया था। सुविधाओं के बकाया मामले में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, पूर्व सीएम बीसी खंडूरी, पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल चुकी है।

loksabha election banner

रूरल ने दायर की थी जनहित याचिका

देहरादून की नरूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटेलमेंट केंद्र (रुलक) की  जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास व अन्य सुविधाओं का बकाया छह माह में जमा करने के आदेश पारित किए थे। छह माह में बकाया जमा नहीं करने पर रुलक ने अवमानना याचिका दायर की। रुलक संस्था ने पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को संवैधानिक पद पर होने की वजह से संविधान के अनुछेद 361 में नोटिस भेजा था। इसके तहत राज्यपाल व राष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने से पहले दो माह पहले सूचना देनी आवश्यक होती है।

फ‍िर दायर की अवमानना  याच‍िका

दस अक्टूबर को 60 दिन पूरे होने के बाद रुलक द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया है कि  मई 2019 में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों का किराया व अन्य सुविधाओं का भुगतान छह माह के भीतर करने का आदेश पारित किया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी पर आवास व अन्य सुविधाओं का बाजार दर के हिसाब से 47 लाख 57 हजार, 758 रुपये बकाया है। इसके अतिरिक्त बिजली पानी का बकाया भी है। पूर्व सीएम कोश्यारी को नोटिस का जवाब चार सप्ताह में जवाब देना है। दो सप्ताह हो चुके हैं। पुख्ता सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह एसएलपी दाखिल की जाएगी। जिसके लिए पत्रावलियां तैयार हो चुकी हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.