Uttarakhand Char Dham Yatra : सुप्रीम कोर्ट में दायर चारधाम यात्रा संबंधी एसएलपी सरकार ने ली वापस
Uttarakhand Char Dham Yatra प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा पर लगी हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली है। इससे संबंधित कागजात महाधिवक्ता कार्यालय को प्राप्त हो चुका है।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : Uttarakhand Char Dham Yatra : प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा पर लगी हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली है। इससे संबंधित कागजात महाधिवक्ता कार्यालय को प्राप्त हो चुका है। अब प्रदेश सरकार शुक्रवार को हाई कोर्ट के समक्ष अर्जी दाखिल कर यात्रा पर लगी रोक हटाने की याचना करेगी। विधिक पहलुओं के अध्ययन के बाद सरकार ने एसएलपी वापस लेने का फैसला लिया है।
जून में हाई कोर्ट ने कोविड से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन नहीं होने आदि वजहों से चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। इस रोक को हटाने के लिए प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। हाल में चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर हरिद्वार से लेकर चमोली, उत्तरकाशी तक प्रभावित व्यवसायी व तीर्थ पुरोहित सड़कों पर उतर आए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नैनीताल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा था कि चारधाम यात्रा शुरू करने को सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में महाधिवक्ता एसएल बाबुलकर व सीएससी चंद्रशेखर रावत ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष यात्रा पर लगी रोक हटाने का अनुरोध भी किया था, जिस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी का हवाला देकर रोक हटाने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद सरकार ने अधिवक्ता को एसएलपी वापस लेने के लिए हलफनामा तैयार कर औपचारिक पत्र सुप्रीम कोर्ट भेजा।
गुरुवार को सरकार की ओर से हलफनामे के साथ ही एसएलपी वापसी का पत्र सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। एसएलपी वापस होने के बाद अब सरकार हाई कोर्ट में रोक हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल करेगी। महाधिवक्ता व सीएससी ने एसएलपी वापस लेने की पुष्टि की है।