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पूर्व टीडीसी अध्यक्ष द्विवेदी को हाई कोर्ट से राहत

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने टीडीसी के पूर्व अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को हाई कोर्ट से फिलहा

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Mar 2018 06:57 PM (IST)Updated: Fri, 23 Mar 2018 06:57 PM (IST)
पूर्व टीडीसी अध्यक्ष द्विवेदी को हाई कोर्ट से राहत

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने टीडीसी के पूर्व अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को हाई कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर जांच करने से रोक लगाते हुए सरकार से तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश पारित किए हैं।

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दरअसल, भोटिया पड़ाव हल्द्वानी निवासी जितेंद्र सिंह द्वारा चार मार्च को भीमताल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जितेंद्र ने आरोप लगाया था कि परिवादी द्वारा जून स्टेट भीमताल में उसकी सवा नाली भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। जब निर्माण रोकने को कहा गया था परिवादी द्वारा गालीगलौज व जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा द्विवेदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इधर द्विवेदी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मामला सुनियोजित साजिश के तहत दर्ज किया गया है। यह आशंका उनके द्वारा पूर्व में ही जाहिर कर दी गई थी। उनके द्वारा किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया गया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार का जवाब तलब किया है। साथ ही मुकदमे में कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी।


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