Lockdown: मास्क न पहनने व शारीरिक दूरी का पालन न करने पर 2000 रुपये तक जुर्माना
नैनीताल जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई एवं जुर्माने की धनराशि यत कर दी है।
हल्द्वानी, जेएनएन : नैनीताल जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 और महामारी आपदा एक्ट 1897 के तहत कार्रवाई एवं जुर्माने को नियत कर दिया है। सार्वजनिक स्थान या किसी कार्य स्थल पर बिना मास्क पहनने पर पहली बार में 200 रुपये, दूसरी बार में 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। सार्वजनिक जगह पर थूकने पर पहली बार में 200 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। दूसरी बार में पुलिस एक्ट की धारा 81 के तहत थाना प्रभारी उपखंड मजिस्ट्रेट के माध्यम से चालान की कार्रवाई होगी।
इसी तरह व्यापारिक प्रतिष्ठान दुकान ठेली या अन्य सार्वजनिक जगह पर फिजिकल डिस्टेंस का पालन न होने पर संबंधित दुकानदार प्रतिष्ठान प्रभारी पर 500 रुपये अर्थदंड लगाया जाएगा। दूसरी बार इस तरह की लापरवाही होने पर दो हजार रुपये वसूला जाएगा। गुटका, तंबाकू आदि का बेचने पर पहली बार में एक हजार, दूसरी बार में दो हजार जुर्माना वसूला जाएगा। किसी भी विषय में तीसरी बार लापरवाही सामने आने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्रवाई होगी। डीएम सविन बंसल ने अर्थदंड वसूलने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों व संस्थान प्रमुखों को अधिकृत किया है।
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