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अपने मालिक के 22 लाख चोरी के आरोपित चालक की जमानत नामंजूर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र जोशी की कोर्ट ने प्लाइवुड विक्रेता के ड्राइवर संतोष कुमार पुत्र भूप सिंह ग्राम क्वरारा रोड सिरसागंज फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की जमानत नामंजूर कर दी। संतोष अपने मालिक के 22 लाख रुपए चोरी फरार हो गया था।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 17 Sep 2021 11:03 AM (IST)Updated: Fri, 17 Sep 2021 11:03 AM (IST)
अपने मालिक के 22 लाख चोरी के आरोपित चालक की जमानत नामंजूर
अपने मालिक के 22 लाख चोरी के आरोपित चालक की जमानत नामंजूर

नैनीताल, जागरण संवाददता : जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र जोशी की कोर्ट ने प्लाइवुड विक्रेता के ड्राइवर संतोष कुमार पुत्र भूप सिंह ग्राम क्वरारा रोड, सिरसागंज, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की जमानत नामंजूर कर दी। संतोष अपने मालिक के 22 लाख रुपए चोरी फरार हो गया था। जिसे पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया।

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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि पहली फरवरी को शोभित बंसल पुत्र सुशील बंसल निवासी भोटिया पड़ाव हल्द्वानी अपनी मारुति सियाज संख्या यूके, 04डब्लू, 7488 अपने परिवार के साथ हल्द्वानी से तहसील रामनगर में भूमि की रजिस्ट्री के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय रामनगर गया था, उक्त वाहन को हल्द्वानी से संतोष कुमार लाया था।

शोभित एक बैग जिसमें 22 लाख नकद थे, रजिस्ट्री कार्यालय जाने से पहले संतोष को दे गए, जब वापस आए तो संतोष मय वाहन फरार हो गया था। सीसीटीवी फुटेज को देखने पर उक्त वाहन कुन्दन स्वीट हाउस काशीपुर रोड के पास छोड़कर 22 लाख मय वाहन की चॉबी व कागजात लेकर भाग गया था । चार फरवरी को आरोपित संतोष को जयपुर के पास पकड़ा।

जमा तलाशी पर उसके पास से चोरी 40 हजार बरामद हुए। इसके बाद पुलिस द्वारा रिमाण्ड लेकर उससे पूछताछ की गयी तो उसने अपनी निशानदेही पर अपने दूसरे आवास थाना अन्तर्गत इन्द्रपुर जिला ठाकुर पश्चिम बंगाल से 21,00000 रुपये, बैग में रजिस्टी बैनामे व वाहन की चॉबी बरामद कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय द्वारा संतोष की जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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