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आइआइटी रुड़की के चिकित्सालय में नियुक्ति में गड़बड़झाला

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने आइआइटी रुड़की के चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट पद पर की गई नि

By JagranEdited By: Published: Mon, 12 Mar 2018 06:49 PM (IST)Updated: Mon, 12 Mar 2018 06:49 PM (IST)
आइआइटी रुड़की के चिकित्सालय में नियुक्ति में गड़बड़झाला
आइआइटी रुड़की के चिकित्सालय में नियुक्ति में गड़बड़झाला

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने आइआइटी रुड़की के चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट पद पर की गई नियुक्ति को निरस्त करने के साथ ही संस्थान पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया है। इसके अलावा पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश देते हुए साफ कर दिया कि यदि आरोप सही पाए गए तो रजिस्ट्रार पर निलंबल की कार्रवाई की जाए।

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2015 में आइआइटी रुड़की के चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट पद के लिए विज्ञप्ति निकाली गई, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। मगर आइआइटी द्वारा रेडियोलॉजिस्ट के बजाय रेडिएशन थैरपी के पद पर नियुक्ति कर दी। रुड़की निवासी शैलेंद्र कुमार ने इस नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमयूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद आइआइटी में की गई इस नियुक्ति को निरस्त कर दिया। साथ ही संस्थान पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए सरकार को जांच के आदेश दिए। सरकार की जांच में आरोप सही पाए जाने पर रजिस्ट्रार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।


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