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रामनगर में नियम विरुद्ध संचालित हो रही प्रधान व उप प्रधान की राशन की दुकानें निरस्त

नियम विरूद्ध चल रही सरकारी राशन की दो दुकानों को डीएम ने निलंबित कर दिया है। इस संबंध में डीएम के आदेश के अनुपालन में जिला पूर्ति अधिकारी की ओर से आदेश भी कर दिए हैं। ग्राम बसई में लीलाधर जोशी के नाम से सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान थी।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sat, 10 Apr 2021 04:00 PM (IST)Updated: Sat, 10 Apr 2021 04:00 PM (IST)
रामनगर में नियम विरुद्ध संचालित हो रही प्रधान व उप प्रधान की राशन की दुकानें निरस्त
डीएम ने रामनगर में प्रधान व उप प्रधानों की राशन की दुकानें निरस्त

रामनगर, जागरण संवाददाता : नियम विरूद्ध चल रही सरकारी राशन की दो दुकानों को डीएम ने निलंबित कर दिया है। इस संबंध में डीएम के आदेश के अनुपालन में जिला पूर्ति अधिकारी की ओर से आदेश भी कर दिए हैं। ग्राम बसई में लीलाधर जोशी के नाम से सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान थी। इसके बाद उनकी पत्नी उषा जोशी गांव की प्रधान बन गई। लीलाधर खुद उप प्रधान भी बन गए। 

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इस मामले में गांव के प्रधान व प्रधान संघ के पूर्व अध्यक्ष शेखर चंद्र ने लिखित शिकायत खाद्य विभाग को भेजी थी। शिकायत में शासनादेश का हवाला देते हुए बताया था कि प्रधान व प्रधान या उसके परिवार के नाम सरकारी राशन की दुकान नहीं होनी चाहिए। प्रधान बनते ही यह दुकान खुद ही छोड़ देनी चाहिए थी। इसके अलावा ग्राम उदयपुरी चोपड़ा में भी सरकारी राशन की दुकान पुरुषोत्तम के नाम दर्ज थी। बाद में वह गांव का प्रधान बन गया। 

विभाग द्वारा दोनों मामलों की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद जिला पूर्ति अधिकारी नैनीताल द्वारा दुकान को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश कर दिए हैं। दुकान का विभागीय सामान जमा करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पूर्ति निरीक्षक दीप चंद्र बेलवाल ने बताया कि नियमों के विपरीत चल रही बसई व उदयपुरी चोपड़ा में सरकारी राशन की दो दुकानें निरस्त की गई है। उस दुकान के उपभोक्ताओं को नजदीकी राशन की दुकान से अटैच कर दिया है

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