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नवंबर से बंद होगी गोल्डन कार्ड के लिए पेंशन से कटौती, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

तर्क दिया कि उत्तराखंड के सभी पेंशनर से हो रही अनिवार्य कटौती गैरकानूनी है। यह संविधान के अनुछेद-300 के विरुद्ध है। पेंशनर को यह विकल्प होना चाहिए कि उन्हें गोल्डन कार्ड का लाभ लेना है या नहीं वह भी तब जब गोल्डन कार्ड की सेवाएं बहुत लचर हैं।

By Prashant MishraEdited By: Published: Wed, 06 Oct 2021 08:18 PM (IST)Updated: Wed, 06 Oct 2021 08:18 PM (IST)
नवंबर से बंद होगी गोल्डन कार्ड के लिए पेंशन से कटौती, हाई कोर्ट ने दिया आदेश
नवंबर के दूसरे सप्ताह के लिए निर्धारित कर सरकार से अनिवार्य कटौती बंद करने के लिए कहा।

जागरण संवाददाता, नैनीताल : प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में बुधवार को बताया कि गोल्डन कार्ड के लिए पेंशन से अनिवार्य कटौती नवंबर के दूसरे सप्ताह तक बंद हो जाएगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड कर सुनवाई की तिथि नवंबर के दूसरे सप्ताह के लिए निर्धारित कर सरकार से अनिवार्य कटौती बंद करने के लिए कहा।  

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सरकार का पक्ष

गोल्डन कार्ड के लिए अनिवार्य कटौती में कई विभागों को एक साथ लेना है।  किसी एक का वित्तीय संतुलन न बिगड़े, इसलिए अनिवार्य कटौती तत्काल बंद नहीं कर सकते।

गणपति बिष्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई

बुधवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून के समाजसेवी गणपत सिंह बिष्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें गणपत पक्ष ने तर्क दिया कि उत्तराखंड के सभी पेंशनर से हो रही अनिवार्य कटौती गैरकानूनी है। यह संविधान के अनुछेद-300 के विरुद्ध है। पेंशनर को यह विकल्प होना चाहिए कि उन्हें गोल्डन कार्ड का लाभ लेना है या नहीं, वह भी तब जब गोल्डन कार्ड की सेवाएं बहुत लचर हैं।


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