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एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में डाटा एंट्री ऑपरेटर को हाई कोर्ट से मिली जमानत

एनएच-74 मुआवजा घोटाले में पिछले करीब एक साल से जेल में बंद डाटा एंट्री ऑपरेटर अर्पण कुमार की जमानत मंजूर हो गई है

By Skand ShuklaEdited By: Published: Sat, 17 Nov 2018 12:27 PM (IST)Updated: Sat, 17 Nov 2018 12:27 PM (IST)
एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में डाटा एंट्री ऑपरेटर को हाई कोर्ट से मिली जमानत
एनएच-74 मुआवजा घोटाला मामले में डाटा एंट्री ऑपरेटर को हाई कोर्ट से मिली जमानत

नैनीताल, जेएनएन : एनएच-74 मुआवजा घोटाले में पिछले करीब एक साल से जेल में बंद डाटा एंट्री ऑपरेटर अर्पण कुमार की जमानत मंजूर हो गई है। राज्य की शीर्ष अदालत इस मामले में अब तक जेल में बंद पांच आरोपितों की जमानत मंजूर कर चुकी है। जबकि मुख्य आरोपित डीपी सिंह समेत अन्य की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होनी है।

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डाटा एंट्री ऑपरेटर अर्पण कुमार पर आरोप है कि उसके द्वारा एनएच चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के भू उपयोग परिवर्तन की अंकना में फर्जीवाड़ा किया गया। एसआइटी द्वारा अर्पण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वह पिछले साल 28 नवंबर से जेल में बंद हैं। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में अर्पण की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सरकारी व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली।

तहसीलदार की जमानत अर्जी पर सुनवाई 28 को

जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टïाचार निवारण नरेंद्र दत्त की कोर्ट में शुक्रवार को एनएच मुआवजा घोटाला मामले में जेल में बंद तहसीलदार भोले लाल के अलावा किसान दिलबाग सिंह व हीरा लाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने तहसीलदार की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 28 नवंबर जबकि दोनों किसानों की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 26 नवंबर नियत की है।

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