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शहीद की वीरनारी को लाभ देने के मामले में विचार करे सरकार

नैनीताल : हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के सफाए के लिए चलाए ऑपरेशन पराक्रम में शहीद राइफ

By JagranEdited By: Published: Mon, 12 Mar 2018 07:02 PM (IST)Updated: Mon, 12 Mar 2018 07:02 PM (IST)
शहीद की वीरनारी को लाभ देने
के मामले में विचार करे सरकार
शहीद की वीरनारी को लाभ देने के मामले में विचार करे सरकार

नैनीताल : हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के सफाए के लिए चलाए ऑपरेशन पराक्रम में शहीद राइफलमैन की वीरनारी को शासनादेश के अनुसार लाभ देने पर विचार करने के निर्देश सरकार को दिए हैं।

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गढ़वाल निवासी मंजू देवी ने याचिका दायर कर कहा है कि उसके पति प्रमोद प्रसाद 2003 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान जम्मू-कश्मीर में शहीद हो गए थे। कहा कि 2014 में सरकार द्वारा शासनादेश जारी किया गया, जिसमें शहीद सैनिकों की वीरांगना को छह लाख व माता-पिता को चार लाख देने का प्रावधान था। याचिकाकर्ता के अनुसार उसके द्वारा इस शासनादेश के तहत लाभ देने के लिए सरकार और सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड को प्रत्यावेदन दिया गया मगर उसके आवेदन पर विचार ही नहीं किया गया। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार से शहीद सैनिक के बलिदान को ध्यान में रखते हुए वीर नारी मंजू के प्रार्थना पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा है।


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