कोर्ट ने खारिज की कांग्रेस नेत्री महक खान के बेटे की जमानत
जागरण संवाददाता, नैनीताल : प्रभारी जिला जज एवं एडीजे प्रथम विनोद कुमार की कोर्ट ने भीमताल शिक्षण संस
जागरण संवाददाता, नैनीताल : प्रभारी जिला जज एवं एडीजे प्रथम विनोद कुमार की कोर्ट ने भीमताल शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्रा को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करने, फिर फर्जी निकाहनामा बनाने के बहुचर्चित मामले में जेल में बंद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में आरोपी की मां व निलंबित कांग्रेस नेत्री महक खान भी जेल में बंद है।
सोमवार को अदालत में आरोपी दानिश खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 18 अप्रैल को छात्रा को दानिश खान व महक खान अपने वाहन में अपहरण कर ले गए। छात्रा के भाई द्वारा काठगोदाम में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने गाजियाबाद से छात्रा को बरामद किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो बचाव पक्ष को राहत नहीं मिली। छात्रा ने अपने परिजनों के साथ जाने की इच्छा प्रकट की। पुलिस पूछताछ में महक खान के पति नईम अहमद ने बेटे व पत्नी पर इस मामले में गुमराह करने का जिक्र किया था। डीजीसी ने गाजियाबाद के उस मस्जिद के इमाम मो. फारुख का बयान भी बताया, जिसमें उनके द्वारा निकाहनामा उनकी मस्जिद का नहीं होने का उल्लेख किया है। डीजीसी फौजदारी ने कहा कि आरोपियों द्वारा छात्रा का पहले अपहरण किया, फिर फर्जी निकाहनामा तैयार कर छलकपट किया। आरोपियों द्वारा अपराध समाज के विरुद्ध गंभीर अपराध किया गया है, यहीं नहीं एक छात्रा के भविष्य को अंधकारमय किया है। बचाव पक्ष ने आरोपों को पुरजोर विरोध किया। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी दानिश की जमानत अर्जी खारिज कर दी।