हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर यह याचिका दाखिल की गई है।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर यह याचिका दाखिल की गई है। याचिका श्रीनगर गढ़वाल में एनआइटी के स्थायी कैंपस की स्थापना से संबंधित है।
एनआईटी के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करते हुए याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने श्रीनगर से एनआईटी को राजस्थान के जयपुर में शिफ्ट करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका मेंं नाराज होते हुए कहा था कि मामला राजनीति और ब्यूरोक्रेट के हाथों की कठपुतली बन गया है। पूरे राज्य के भूगर्भीय दृष्टि से संवेदनशील होने के जवाब के कारण सरकार से खंडपीठ ने कई सवाल भी किए थे। याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया था कि आईआईटी रुड़की और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा मामले में विशिष्ट आपत्ति जताई गई थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए 27 मार्च 2019 को पहाड़ अथवा मैदान में एनआइटी कैंपस लगाने के लिए चार स्थान चिह्नित कर न्यायालय को बताने को कहा था। सरकार ने तय सीमा तक न्यायालय के सामने कोई भी जगह चिह्नित कर नहीं रखी थी।
न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए ये भी कहा था कि राज्य सरकार की सुस्ती के चलते उत्तराखंड में बनाने के लिए दिए गए इस प्रतिष्ठित संस्थान को बाहर ले जाया जा सकता है। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को भी इस मसले पर लापरवाही के लिए फटकार लगाई थी। अब 25 अप्रैल को मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रारंभिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने को कहा। सोमवार को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया की अवमानना याचिका दायर की जा चुकी है। मंगलवार को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हो सकती है।
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