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एमकेपी में 45 लाख के ग़बन के मामले में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा हाई कोर्ट का अवमानना नोटिस

उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आनंद वर्धन को अवमानना नोटिस जारी किया है। दरअसल 2012 में एमकेपी पीजी कॉलेज देहरादून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 45 लाख रुपए की धनराशि मिली थी ।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 10 Jun 2021 01:17 PM (IST)Updated: Thu, 10 Jun 2021 01:17 PM (IST)
एमकेपी में 45 लाख के ग़बन के मामले में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा हाई कोर्ट का अवमानना नोटिस
एमकेपी में 45 लाख के ग़बन के मामले में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा हाई कोर्ट का अवमानना नोटिस

नैनीताल, जागरण संवाददाता : उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा आनंद वर्धन को अवमानना नोटिस जारी किया है। दरअसल 2012 में एमकेपी पीजी कॉलेज देहरादून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 45 लाख रुपए की धनराशि मिली थी । जिसमें कई ऑडिट रिपोर्ट ने ग़बन का अंदेशा जताया था। इसके बाद समाजसेवी सोनिया बेनीवाल द्वारा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाख़िल की।

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न्यायालय में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से दाख़िल शपथ पत्र में भी 45 लाख रुपए की इस्तेमाल में गड़बड़ियों की बात मानी गयी थी। इसके बाद कोर्ट ने प्रबंधन कमेटी के तत्कालीन सचिव जितेंद्र सिंह नेगी और तत्कालीन प्राचार्या डॉ किरण सूद को सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, आनंद बर्धन से उचित निर्णय लेने को कहा था। साथ ही गड़बड़ियों की बात पुनः पुष्ट होने की स्थिति में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई लेने की लिए भी कहा था।

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सचिव जितेंद्र सिंह नेगी ने उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दाखिल की। जो खारिज हो गई। उनकी याचिका ख़ारिज हो गयी थी। उनकी पुनर्विचार याचिका भी उच्च न्यायालय में ख़ारिज हो गयी थी। कोर्ट ने 18 दिसम्बर तक प्रमुख सचिव को इस प्रकरण में उचित निर्णय लेकर कार्रवाई करनी थी , लेकिन उनके द्वारा विलंब किया जा रहा था। इस वजह समाजसेवी सोनिया बेनीवाल द्वारा अवमानना याचिका दाख़िल की गई। जिस पर प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया गया है। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद नियत की गयी है।

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