सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक स्थल का मामला फिर हाईकोर्ट में, आज भी सुनवाई जारी
उच्च न्यायालय ने सोमवार को सार्वजनिक स्थानों सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए मंदिर-मस्जिद गुरुद्वारा व चर्च के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
नैनीताल, जेएनएन : उच्च न्यायालय ने सोमवार को सार्वजनिक स्थानों, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए मंदिर-मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मंगलवार को भी इस पर सुनवाई जारी रहेगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। 'इन द मैटर ऑफ रिमूवल ऑफ इललीगल रिलिजियस स्ट्रक्चर ऑन द पब्लिक लैंड' को कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में संज्ञान लिया है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पब्लिक लैंड पर अवैध रूप से बनाए गए मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे को अब तक नहीं हटाया गया है।
पिछली बार हुई सुनवाई में कोर्ट ने 23 मार्च 2020 तक अवैध तरीके से बने धार्मिक स्थलों को हटाने के आदेश दिए थे तो राज्य सरकार ने एक साल का समय मांगा था। हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के 29 सितंबर 2009 के आदेश का हवाला देते हुए 23 मार्च 2020 तक सभी अवैध रूप से बने धर्मस्थलों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है।