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फेसबुक पर एक किशोरी की आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने पर मुकदमा दर्ज nainital news

फेसबुक पर एक किशोरी की अश्लील वीडियो अपलोड करने का मामला प्रकाश में आया है। कोतवाली पुलिस ने आइटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में अज्ञात आरोपित के खिलाफ आनलाइन मुकदमा दर्ज किया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 24 Jan 2020 09:05 AM (IST)Updated: Fri, 24 Jan 2020 09:05 AM (IST)
फेसबुक पर एक किशोरी की आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने पर मुकदमा दर्ज nainital news
फेसबुक पर एक किशोरी की आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने पर मुकदमा दर्ज nainital news

काशीपुर, जेएनएन : फेसबुक पर एक किशोरी की अश्लील वीडियो अपलोड करने का मामला प्रकाश में आया है। कोतवाली पुलिस ने आइटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में अज्ञात आरोपित के खिलाफ आनलाइन मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल चन्द्र मोहन सिंह ने बताया कि एक युवक ने टिपलाइन के माध्यम से फेसबुक पर एक किशोरी की आपत्तिजनक सामग्री व अश्लील वीडियो अपलोड की है। इस मामले में एक व्यक्ति ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड (एनसीआर) में ऑनलाइन शिकायत की। एसटीएफ की जांच में वीडियो अपलोड करने वाले युवक व उसके फेसबुक एकाउंट का आइपी एड्रेस काशीपुर क्षेत्र में मिला।

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अज्ञात के खिलाफ ऑनलाइन दर्ज हुआ मुकदमा

मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिंदरजीत सिंह के आदेश पर रुद्रपुर के साइबर सेल प्रभारी एसआई हिमांशु पंत की ओर से काशीपुर कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को 67(बी) आइटी एक्ट में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के उच्चाधिकारियों के आदेश पर इस मामले की विवेचना उन्हें सौंपी गयी है। अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर राजेश भट्ट ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपित ने काशीपुर से अपनी आइडी ने सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड किए थे। इससे पूर्व कुमाऊं में चाइल्ड पोर्नग्राफी का पहला मामला अल्मोड़ा दर्ज में दर्ज किया गया। यह दूसरा मामला है।

पुलिस आईटी एक्ट के साथ आईपीसी के तहत दर्ज करती है केस

शरारती और अराजक तत्वों के द्वारा आए दिन किसी न किसी महिला का फोटो या वीडियो आपत्तिजनक साइट्स पर डाल कर उसे बदनाम किया जाता है। किसी युवती या महिला का अश्लील फोटो या वीडियो वायरल होने के बाद वह मदद के लिए इधर-उधर का चक्कर लगाती फिरती रहती है। लेकिन, इसके लिए उन्‍हें भटकने की जरूरत नहीं है। इस तरह के वीडियो या फोटो अपलोड करने वाले लोग अब सावधान सचेत हो जाएं। ऐसे मामलों में अब पुलिस आईटी एक्ट के साथ आईपीसी के तहत भी मामला दर्ज कर सकती है।

बदनाम करने के लिए निकालते हैं अपनी भड़ास

बता दें कि भारत में इन दिनों फेक न्यूज यानी फर्जी और झूठी खबरें लोगों की जिंदगी और कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। फेक न्यूज के जरिए समाज में मतभेद पैदा करने के लिए असामाजिक तत्व आजकल सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। आपसी दुश्मनी या ब्रेकअप होने के बाद प्रेमी फोटो या वीडियो सोशल साइट्स पर अपलोड कर अपना भड़ास निकालते हैं, लेकिन इस बदले की कार्रवाई में कई की जान भी चली जाती है।

आपत्ति जनक फोटो पर कमेंट या लाइक करने से भी बचें

यदि आप किसी को गंदे कमेंट और अश्लील फोटो अपलोड करते हैं तो आप पर आईटी कानून के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है। आईटी एक्ट (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों) के बीच होने वाले मैसेज, फोटो और आंकड़ों के आदान-प्रदान पर लागू होता है। इस एक्ट के धारा 66 ए के तहत झूठे और आपत्तिजनक कमेंट करने पर सजा का प्रावधान है। कंप्यूटर या अन्य संचार माध्यमों से ऐसे संदेश भेजना सख्त मना है। अगर आपके अनुमति के वगैर कोई संदेश या फोटो भेजा जाता है, जिससे किसी को  परेशानी, असुविधा, खतरा, अपमान, सांप्रदायिकता और अपराधिक उकसावा की बात आती है तो इस पर कम से कम तीन साल की सजा और जुर्माना के प्रावधान हैं।

ऑनलाइन आपत्ति‍जनक वीडियाे देखने पर भी हो सकती है सजा

साइबर एक्सपर्ट का भी मानना है कि सोशल साइट पर आपत्ति‍जनक वीडियाे का आदान-प्रदान या चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने या उसे किसी और को भेजना कानूनी तौर पर गलत है। अगर इस पर शिकायत होती है तो पांच साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।

आईटी एक्ट के तहत सजा के प्नावधान

  • ऑन लाइन प्रताड़ित और आपत्ति‍जनक वीडियाे देखने पर पांच साल से सात साल तक की सजा और जुर्माना के प्रावधान।
  • अश्लील फोटो अपलोड और कमेंट करने पर तीन साल से सात साल तक सजा और जुर्माना के प्रावधान।
  • सोशल साइट्स पर कमेंट करने पर पांच साल तक के सजा और जुर्माना के प्रावधान।
  • फर्जी एकाउंट बनाने या दूसरे के एकाउंट के साथ छेड़छाड़ करने पर 3 साल की सजा और जुर्माना के प्रावधान।

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