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तहसीलदार पर हमले के मामले में जिला न्यायालय में पेश हुए मंत्री अरविंद पांडेय

अगस्त 2015 में तत्कालीन गदरपुर तहसीलदार शेर सिंह ग्वाल पर हमला कर दिया गया था। पुलिस ने तहसीलदार की शिकायत पर काबिना मंत्री अरविंद पांडेय समेत 12 अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। तब से मामला न्यायालय में चल रहा है।

By Prashant MishraEdited By: Published: Thu, 18 Feb 2021 05:16 PM (IST)Updated: Thu, 18 Feb 2021 05:16 PM (IST)
तहसीलदार पर हमले के मामले में जिला न्यायालय में पेश हुए मंत्री अरविंद पांडेय
मामले में अगली तिथि 26 फरवरी निहित की गई है।

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : गदरपुर में तहसीलदार से मारपीट मामले में काबिना मंत्री अरविंद पांडेय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत में पेश हुए। इस दौरान मंत्री समेत मारपीट में शामिल १२ आरोपितों पर चार्ज फ्रेम किया गया।

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25 अगस्त 2015 में तत्कालीन गदरपुर तहसीलदार शेर सिंह ग्वाल पर हमला कर दिया गया था। पुलिस ने तहसीलदार की शिकायत पर काबिना मंत्री अरविंद पांडेय समेत 12 अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। तब से मामला न्यायालय में चल रहा है। इस बीच धारा 321 सीआरपीसी के तहत शासन से वाद वापसी का पत्र आया था। जिसे जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इधर, गुरुवार को तहसीलदार से मारपीट मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय समेत अन्य 12 आरोपितों के खिलाफ चार्ज फ्रेम होना था। ऐसे में काबिना मंत्री अरविंद पांडेय जिला न्यायाधीश की अदालत में पेश हुए। उनकी मौजूदगी में चार्ज फ्रेम किया गया। मामले में अगली तिथि 26 फरवरी निहित की गई है।

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